उत्तराखंड कि आवाज
उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने आरक्षण की सूची जारी कर दी है यह सूची उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और अन्य संबंधित नियमों के तहत प्रस्तावित की गई है. उत्तराखंड शासन ने यह सूची सामाजिक संतुलन और राजनीतिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए तैयार की है. प्रस्तावित आरक्षण में अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी), महिला और अनारक्षित श्रेणियां शामिल हैं.
इस अधिसूचना के जारी होने के बाद, शहरी विकास विभाग ने सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं. आम नागरिक, राजनीतिक दल और अन्य संबंधित पक्ष इस प्रस्ताव पर अपनी राय दे सकते हैं.
शहरी विकास विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख पदों का आरक्षण निम्न प्रकार है।
1. देहरादून – अनारक्षित
2. ऋषिकेश- अनुसूचित जाति
3. हरिद्वार- अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
4. रुड़की- महिला
5. कोटद्वार- अनारक्षित
6. श्रीनगर- अनारक्षित
7. रुद्रपुर- अनारक्षित
8. काशीपुर- अनारक्षित
9. हल्द्वानी- अन्य पिछड़ी जाति
10. पिथौरागढ़ – महिला
11. अल्मोड़ा- महिला
शहरी विकास विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि आरक्षण सूची समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से तैयार की गई है. अपर सचिव गौरव कुमार ने कहा, “यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने और विभिन्न वर्गों को भागीदारी का अवसर देने की दिशा में उठाया गया कदम है.”
