देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार 26 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू कर इतिहास रचने की पूरी तैयारी कर चुकी है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। धामी सरकार इस कानून को लागू करने पहले कर्मचारियों के लिए ब्लॉक-स्तरीय प्रशिक्षण सत्र चला रही है, जिसके 22 जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है।
बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना ‘होमवर्क’ पूरा कर लिया है और जनवरी 2025 से पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।
क्या होता है यूनिफॉर्म सिक्याविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है।
